आज आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लालू यादव के छोटे बेटे और राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अर्जी पर फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने IRCTC केस में तेजस्वी यादव को झटका देते हुए उनके आग्रह को ठुकरा दिया है और अब मामले में CBI और ED के केस का अलग अलग ट्रायल होगा मामले में 31 जुलाई को फिर होगी सुनवाई। दरअसल, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेजस्वी यादव की तरफ से अर्जी लगाकर ईडी के मामले चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की गई है. 9 जुलाई को ही तेजस्वी की अर्जी पर सुनवाई हुई थी, तब पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट इसके फैसले के लिए 23 जुलाईकी तारीख मुकर्रर की थी। आपको बता दें कि आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू एंड फैमली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में ईडी ने कई अहम सबूत की बात कही थी. चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया था।
बिहार, ब्यूरो