नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों के खिलाफ कार्रवाई पर अपने रुख को न बदलते हुए बुधवार को दिल्ली पुलिस को झटका दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि वकीलों ने खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की दूसरी अर्जी भी खारिज कर दी गई है। इसमें साकेत कोर्ट वाली घटना पर एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि 3 नवंबर के आदेश में स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह अपने आप में स्पष्ट है।
बता दें कि वकीलों और पुलिस के बीच टकराव के चलते केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। इसमें गृह मंत्रालय ने कोर्ट से 3 नवंबर को जारी किए गए उसके आदेश पर सफाई मांगी थी। मंत्रालय ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि वकीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने से जुड़े संबंधित आदेश उसके बाद की घटनाओं पर लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं दिया।
सुनवाई में वकीलों की तरफ से दिल्ली पुलिस पर नए आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि सीनियर पुलिसवालों ने वकीलों के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसपर ऐक्शन हो। वकील पक्ष ने उस वकील को पहचानने से भी इनकार किया जिसका विडियो वायरल हुआ था। विडियो में एक शख्स पुलिसवाले को पीट रहा था। उसे वकील बताया जा रहा था।
वकील पक्ष ने कोर्ट में आरोप लगाया कि पुलिस अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। मांग की गई कि वकीलों के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करनेवाले पुलिसवालों के खिलाफ पुलिस को ही तुरंत ऐक्शन लेना चाहिए।
कौशलेन्द्र पराशर