नई दिल्ली, कौशलेन्द्र पाण्डेय
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है।अयोध्या में राम जन्म भूमि न्यास को विवादित जमीन दिया गया यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया । सुप्रीम कोर्ट ने कहा की सरकार एक ट्रस्ट बनाए जो मंदिर का निर्माण करेगी । सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को अधिकार दिया मंदिर बनाने का ,सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही दी जाएगी। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फैसला करें । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर अपना दावा साबित नहीं कर पाया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंग्रेजों के वक्त नमाज के कोई सबूत नहीं हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ढांचे को गिराना कानून व्यवस्था का उल्लंघन.एएसाई की रिपोर्ट के मुताबिक खुदाई में जो ढांचा मिला हो मस्जिद का नहीं था.इसके साथ ही एएसआई की रिपोर्ट में ईदगाह और मस्जिद का जिक्र नहीं है.विबादित जमीन रामलला को. कंट्री इंसाइड न्यूज़ एजेंसी की तरफ से भारत वासियों से अपील अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से आज ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। जिसका सम्मान पूरे देशवासी शांतिपूर्ण तरीके से करें, शांति संयम बनाए रखें । फैसला चाहे जो भी हो शांतिपूर्ण तरीके से उसका सम्मान करें ।सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखें ।