प्रिया सिन्हा, संपादक
राम जन्मभूमि-बबारी मस्जिद विवाद को लेकर होने वाले फासले का इंतज़ार हर किसी को बेसब्री से था और आखीरकार आज वह शुभ दिन आ ही गया जब उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया… बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से विवादित जमीन को रामलला का बताया है। उन्होंने मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश भी दिया है।
अदालत ने साफ कहा कि विवादित भूमि पर मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाए, जिसके लिए केंद्र को तीन महीने के भीतर नियम बनाने होंगे।
अदालत ने क्या-क्या कहा, इसकी पूरी जानकारी यहां पढ़ें –
विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाए, इसके लिए तीन महीने के भीतर नियम बनाए जाएं। यह जमीन अभी केंद्र सरकार के पास रहेगी। जिसे बाद में ट्रस्ट को दिया जाएगा
सूत्रों से मिली फैसले की बड़ी बातें यहां –
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