रांची, प्रिया सिन्हा
झारखंड उच्च न्यायालय में 22 नवंबर, 2019 को चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार गबन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें कि इस संबंध में सीबीआई ने अपना जवाब अदालत में दायर कर जमानत का कड़ा विरोध किया है।
वहीं, सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि इस मामले में लालू ने मात्र 22 माह ही जेल में गुजारे हैं। ऐसे में सजा की आधी अवधि भी पूरी नहीं हुई है, जबकि उच्चतम न्यायालय भी इस मामले में उनकी याचिका खारिज कर चुका है।
दूसरी ओर, एजेंसी का भी साफ कहना है कि जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है, रिम्स के चिकित्सक लगातार उसपर नजर रखे हुए हैं। 15 बीमारियां होने के बावजूद फिलहाल उनकी जान को कोई खतरा नहीं है और इसलिए उन्हें जमानत ना दी जाए।
यही नहीं, लालू की तरफ से बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है। और तो और 8 नवंबर को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई द्वारा समय मांगे जाने पर मामले की सुनवाई 22 नवंबर के लिए स्थगित कर दी गई थी।