निखिल दुबे, संवाददाता :नई दिल्ली
उन्नाव रेप केस मामले में दोषी साबित हुए कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दिल्ली की अदालत 2017 में हुए उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कुलदीप सिंह सेंगर अब मरते दम तक जेल में रहेगा। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सजा का ऐलान दोपहर दो बजे कोर्ट ने दिया । इससे पहले अदालत ने सजा पर फैसले के आदेश के लिए सुनवाई 20 दिसंबर तक टाल दी थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी साबित भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा देने की मांग की थी और कहा था कि यह व्यवस्था के खिलाफ एक व्यक्ति की न्याय की लड़ाई है।सीबीआई और शिकायतकर्ता के वकील ने सेंगर के लिए अधिकतम सजा की मांग की और कहा कि ”जघन्य अपराधों में लड़कियों की चीख सुनने पर विचार किया जाना चाहिए।दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी माना और सजा का ऐलान करते हुए सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. वहीं फैसला के वक्त कुलदीप सेंगर जज के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे. इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया.
जांच एजेंसी के लोक अभियोजक अशोक भारतेन्दु ने कहा, ”यह व्यवस्था के खिलाफ एक व्यक्ति की न्याय की लड़ाई है। इसलिए हम दोषी को अधिकतम सजा देने की मांग करते हैं। सीबीआई के अभिवेदन का समर्थन करते हुए बलात्कार पीड़िता के वकील ने लड़की के लिए पर्याप्त मुआवजे की भी मांग की।