कौशलेन्द्र पाण्डेय
उत्तर प्रदेश सरकार की एक अब अपने दो बड़े शहरों यानी कि लखनऊ और नोएजा में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है… दरअसल, सूबे की राजधानी लखनऊ (Lucknow) और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (NCR) से सटे हुए नोएडा में इसे लागू किया जाएगा।
वहीं, राज्य सरकार का तर्क यह भी है कि इससे जिलों की कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम प्रशासनिक अधिकार भी पुलिस कमिश्नर के पास ही रहेंगे।
पुलिस कमिश्नर को मिलती है मजिस्ट्रेट की पॉवर –
भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4 के अंतर्गत जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस पर नियत्रंण के अधिकार भी होते हैं। इस पद पर आसीन अधिकारी आईएसएस होता है, लेकिन पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हो जाने के बाद ये अधिकार पुलिस अफसर को मिल जाते हैं, जो एक आईपीएस होता है। यानी जिले की बागडोर संभालने वाले डीएम के बहुत से अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास चले जाएंगे।