निखिल दुबे,
कांग्रेस शासित मध्यप्रदेश, राजस्थान और पंजाब में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर रार जारी है। एक तरफ जहां पंजाब और राजस्थान में मामला कोर्ट में है वहीं मध्यप्रदेश में सरकार वर्तमान डीजीपी वीके सिंह को खुद हटाना चाहती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2006 में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक (एसपी), पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) और पुलिस महानिदेशक को दो साल से पहले नहीं हटाया जा सकता। इनमें से राजस्थान में डीजीपी की नियुक्ति के मामला सुप्रीम कोर्ट जबकि पंजाब के डीजीपी के नियुक्ति का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा है।पंजाब की अमरिंदर सरकार ने चार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को नजरअंदाज कर कनिष्ठ अधिकारी 1987 बैच के आईपीएस दिनकर गुप्ता को सात फरवरी 2019 को राज्य के पुलिस का मुखिया बना दिया। जिसके बाद दिनकर गुप्ता से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। जिसके बाद कैट ने दिवाकर गुप्ता की डीजीप पद पर नियुक्ति को रद्द कर दिया। हालांकि, इस फैसले पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। बता दें कि चार दिन बाद पांच मार्च को इस मामले की सुनवाई होनी है।