प्रिया सिन्हा, चीफ सब एडिटर.
बिहार की राजधानी पटना में भी कोरोना वायरस का कहर साफ देखने को मिल रहा है तभी तो उच्च न्यायालय ने ऐलाव कर दिया है कि वह इस महीने के अंत तक केवल नियमित जमानत याचिकाओं और तत्काल सुनवाई योग्य विषयों की ही सुनवाई करेगा। बता दें कि यह फैसला कोरोना वायरस के मद्देनजर एहतियातन ही उठाया गया है।
वहीं, अधिसूचना के अनुसार यह फैसला मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने सभी हितधारकों के साथ बैठकें के बाद लिया है… जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, रजिस्ट्री के सदस्य और बार एसोसिएशन के सदस्य शामिल थे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उच्च न्यायालय के तीनों वकील संघों की समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने कहा है कि – ’31 मार्च तक उच्च न्यायालय केवल नियमित जमानत याचिकाएं और तत्काल सुनवाई योग्य मामलों की सुनवाई करेगी। इस कदम के पीछे का उद्देश्य कोविड-19 को को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाना है।’
और तो और उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने एक नोटिस जारी कर कह दिया है कि प्रत्येक अदालत सोमवार को सूचीबद्ध केवल 25 जमानत मामलों की सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय इसी तरह की अधिसूचना जारी कर चुकी है, जिसमें कामकाज को केवल तत्काल विषयों तक सीमित किया गया है।