विशाल श्रीवास्तव, मुख्य संवाददाता।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (24 मार्च) COVID-19 के कारण हुए लॉक डाउन के वजह से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है, जो 31 मार्च तक था और ब्याज के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर 12 से घटाकर 9% कर दी गई है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि TDS जमा करने में देरी पर ब्याज 18% से घटाकर 9% कर दिया जाएगा और अब कर भुगतान के लिए सभी अनुपालन 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिए जाएंगे।