राजद सुप्रीमो लालू यादव को इस कोरोना महामारी के समय भी पैरोल नहीं मिलगी. रांची जेल आईजी शशि रंजन ने कहा कि आर्थिक, आपराधिक और 7 साल से ज्यादा सजा वालों को पैरोल नहीं मिलेगी. इसपर संबंधित कोर्ट ही निर्णय ले सकता है. किसी खास नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई हैं. जेल आईजी शशि रंजन राज्य में पैरोल देने के लिए बनाये गए हाई लेवल कमिटी के सदस्य भी हैं. झारखंड के जेल आईजी शशि रंजन ने बताया की कोरोना महामारी और जेलों में भीड़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था की 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाए. ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इसपर विचार करने के लिए एक बैठक हुई, जिसके बाद उन्होंने मिडिया से बात करते हुए इसकी जानकारी दी.साथ ही उन्होंने कहा की इस कमिटी में गृह सचिव सहित आईजी जेल भी सदस्य हैं. इन्होंने बताया की वर्तमान में झारखंड में जेलों की क्षमता 14114 है, जिसमें वर्तमान में 18742 कैदी रह रहे हैं. इस कमिटी में अंडर ट्रायल कैदियों और सामान्य अपराध के आरोप में बंद कैदियों जिन्हें 7 साल से काम सजा हुई है उन्हें संबंधित कोर्ट पैरोल दे सकती है. पर गंभीर अपराध और आर्थिक अपराध में सजा पाने वाले कैदियों को छोड़ कर.