मुजफ्फरपुर जिला खाद्यान्न वितरण का कार्य पूरी पारदर्शिता और कड़ी निगरानी में की जाए- जिलाधिकारी।। गड़बड़ी करने वाले या लापरवाही बरतने वाले डीलरों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई. नियमित खाद्यान्न वितरण हेतु 85% खाद्यान्न डीलरों को उपलब्ध कराया गया। सरकार द्वारा मुफ्त में दिए जाने वाले चावल कुल उठाव का 8% उपलब्ध कराया गया है ।। निःशुल्क/ मुफ्त में उपलब्ध कराया जाने वाला राशन 30 अप्रैल तक शतप्रतिशत लाभुकों को उपलब्ध करा दिया जाएगा।।कोरोना वायरस से संक्रमण और उसकी रोकथाम पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिले को लॉक डाउन किया गया है। लॉक डाउन के दौरान सरकार के निर्देश के आलोक में नियमित खाद्दान्न वितरण के साथ मुफ्त खाद्दान्न वितरण का कार्य शुरू किया गया है। जिलाधिकारी डॉ० चंद्रशेखर सिंह ने निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र लाभुक खाद्यान्न से वंचित ना रहे ।इस संबंध में आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की एक बैठक आहूत की गई जिसमें जिलाधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए ।बैठक में बताया गया कि राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों को मुफ्त में चावल उपलब्ध कराना है ।साथ ही नियमित खाद्यान्न 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं का भी वितरण किया जाना है। नियमित खाद्यान्न वितरण के साथ- साथ मुफ्त मे वितरण करने के लिए डीलरों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है ।दोनों साथ-साथ वितरित करने का निर्देश दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया की नियमित खाद्यान्न का 85% सभी डीलरों को उपलब्ध करा दिया गया है। जबकि मुफ्त खाद्यान्न भी वितरण किया जाना है, उसके कुल उठाव का 8% डीलरों को उपलब्ध करा दिया गया है। इस संबंध में बताया गया कि 20 अप्रैल तक सभी डीलरों के यहां मुफ्त में दिए जाने वाले चावल की डिलीवरी कर दी जाएगी और 30 अप्रैल तक सभी योग्य और पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जाएगा। बैठक में निर्देश दिया गया की जैसे-जैसे खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित होती जाएगी वैसे-वैसे लाभुकों को उसका वितरण किया जाएगा ।सभी डीलरों को निर्देशित किया गया है कि एक दिन में 20 से 25 लाभुकों को ही खाद्यान्न उपलब्ध करावे । इसके लिए उनके द्वारा कूपन सिस्टम लागू की जाए। वहीं बैठक में राशन कार्ड से वंचित लाभुकों के लिए निर्देश दिया गया कि उनके द्वारा प्राप्त आवेदनों का पूर्ण मूल्यांकन करें। जिले में आरटीपीएस पर 319377 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 212208 आवेदनों को रिजेक्ट किया गया है जबकि 107169 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं ।कुल अस्वीकृत आवेदन जिसकी संख्या 212208 है उनमें से 43471 को स्वीकृत किया गया है । जबकि 45737 आवेदन अंतिम रूप से अस्वीकृत हुए हैं। इस प्रकार अभी 123000 आवेदनों की समीक्षा की जानी है। सरकार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी ने दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को दो दिन के अंदर सभी पेंडिंग आरटीपीएस राशन कार्ड के आवेदनों को पुनः समीक्षा कर निस्तारित करने का निर्देश दिया है ।उन्होंने निर्देश दिया है कि 123000 आवेदनों में जो स्वीकृत करने योग होंगे उन्हें स्वीकृत किया जाय साथ ही स्वीकृत आवेदनों को 10 दिन के अंदर राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी पात्र लाभुकों को खाद्यान्न।जरूर मिले। जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि राशन वितरण के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना राशन विक्रेता की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विक्रेता के विरद्ध कार्रवाई की जाएगी ।खाद्यान्न वितरण के दौरान लॉक डाउन का अनुपालन कराना सम्बंधित डीलर की जवाबदेही होगी।
सतीश मिश्रा /डिस्टिक हेड