कोरोना संक्रमण काे रोकने के लिए जारी लॉकडाउन से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी अवधि में 14 दिनों का आौर विस्तार कर दिया है। नया लॉकडाउन तीन मई को वर्तमान लॉकडाउन अवधि की समाप्ति के बाद 17 मई तक प्रभावी रहेगा। इसमें कोरोना संक्रमण के लिहाज से ऑरेंज व ग्रीन जोन में रखे गए इलाकों को कुछ छूट दी गई है। हालांकि, कोरोना के हॉट स्पॉट बने रेड जोन के इलाकों में कोई छूट नहीे दी गई है। बिहार की बात करें तो राज्य के पटना सहित पांच जिले रेड जोन में हैं। ऑरेेंज जोन में 20 तो ग्रीन जोन में 13 जिले रखे गए हैं।
इन गतिविधियों पर पूरे देश में जारी रहेगी रोक, रेल, सड़क व वायु यातायात फिलहाल शुरू नहीे किया जा रहा है। शैक्षणिक संस्थाएं व होटल नहीं खुलेंगे। मॉल, सिनेमा हॉल, जिम व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि वैसी जगहें, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं, नहीं खुलेंगे।
नई गाइडलाइन के अनुसार गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर सुबह सात बजे से शाम सात बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, ग्रीन जोन में इसमें कुछ छूट दी गई है।
रेड जोन में पांच जिले, यहां नहीं मिलेगी कोई छूट
बिहार की बात करें तो राज्य के पांच जिले कोरोना के रेड जोन (हॉट-स्पॉट) हैं। ये हैं। यहां कोई छूट नहीं मिलने जा रही है। राज्य में कोरोना के मामलों को देखते हुए मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर व गया को रेड जोन में रखा गया है।
ऑरेंज जोन में हो सकेगा कैब का संचालन
ऑरेंज जोन में एक पैसेंजर व ड्राइवर के साथ कैब संचालन की अनुमति रहेगी। ऑरेंज जोन में औद्योगिक कार्य शुरू होंगे। हालांकि, सैलून आदि बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन में नालंदा, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, बांका, मधेपुरा, पूर्णिया हैं।
ग्रीन जोनों में चलेंगी बसें, ये छूट भी मिलेगी
राज्य के शेष 13 जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई है। ग्रीन जोनों में बसें चल सकेंगी, लेकिन उनकी क्षमता 50 फीसद से ज्यादा नहीं होगी। बस डिपो में भी 50 फीसद से अधिक कर्मी नहीं रहेंगे। ग्रीन जोन के जिलों में सैलून सहित आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुलेंगी। हां, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मॉल, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे।
पुष्कर पराग