एस ०ओ ०पी के निर्देश के आलोक में e-passes निर्गत किए जाने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश
गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश के आलोक में लॉक डाउन की अवधि में बिहार राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर Stranded व्यक्तियों के आवागमन के संबंध में अपर सचिव आपदा प्रबंधन विभाग बिहार द्वारा Standared Operating Procedure(SOP) निर्गत किया गया है । उक्त एस०ओ० पी के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन,मुजफ्फरपुर द्वारा e-passes निर्गत किए जाने के संबंध में निर्देश जारी हुआ है। पूर्व की तरह परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु/ श्राद्ध एवं चिकित्सकीय आकस्मिकता के मामलों में e-passes निर्गत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य के अंदर अन्य राज्यों के Stranded (फंसे हुए) वैसे व्यक्ति जो अपने निजी वाहन से अपने घर/ गंतव्य की यात्रा करना चाहते हैं ,यात्रा करने वाले यात्री एवं चालक के अनिवार्य मेडिकल स्क्रीनिंग कराने के उपरांत ही e-passes निर्गत किया जाएगा। e-passes के आवेदकों को मेडिकल स्क्रिनिगएसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर सदरअस्पताल,मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। e-passes के आवेदन के साथ मेडिकल स्क्रीनिंग रिपोर्ट को संलग्न करना अनिवार्य होगा।अधीक्षक एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर तथा सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। e-passes के आवेदन में वाहन संख्या एवं यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।यात्री एवं चालक के द्वारा प्रॉपर सैनिटाइजर तथा मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा ।जिला परिवहन अधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा आवेदनों को समीक्षोपरांत निर्धारित एसओपी के आलोक में e-passes निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित किया जाएगा।Stranded(फंसे हुए) व्यक्तियों के संबंध में गृह मंत्रालय ,भारत सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित मापदंड एवं निर्गत दिशा-निर्देश का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।
सतीश मिश्रा,