गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिनांक 03 मई 2020 को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के संबंध में निर्गत किये गये नये आदेश के अलोक में बिहार राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं अनिवार्य सेवाओं के संचालन के साथ साथ निर्माण कार्य शुरू किये जायेंगे ।
बिहार राज्य के नये-नये क्षेत्रों में कोरोना वायरस के हो रहे लगातार प्रसार तथा आगामी कुछ दिनों में अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों तथा छात्रों के बड़ी संख्या में आगमन की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य में लॉक डाउन को अपेक्षाकृत अधिक कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
उक्त परिपेक्ष्य में बिहार राज्य में कोविड- 19 वायरस के प्रसार को रोकने हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य को दो जोन में रखा गया हैं। प्रथम रेड जोन के जिले में जो भारत सरकार के मापदण्डों के अन्तर्गत समय-समय पर रेड जोन के रूप में अधिसूचित किये जाएगे तथा द्वितीय राज्य के सभी शेष जिले जो ऑरेंज जोन में माने जायेगे।
राज्य के ऑरेंज जोन अर्थात् रेड जोन से भिन्न सभी शेष क्षेत्रों में भारत सरकार के द्वारा अनुमान्य ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां जारी रहेगी।
उक्त बाबत जिला पदाधिकारी द्वारा निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट, स्टील, बालू स्टोन, गिट्टी सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री को प्रतिदिन खोलने का निदेश दिया है।
वहीं सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर-कन्डीशनर्स (बिक्रय एवं मरम्मत), ऑटोमोबाईल्स, टायर एवं ट्यब्स (मोटर वाहन /मोटर साईकिल/स्कूटर मरम्मत सहित) एवं ऑटोमोबाईल, स्पेयर पार्ट्स की दूकानें खुलेंगी.
लेकिन गैरेज एवं वर्कशॉप प्रति दिवस खोला जा सकता हैं.
सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यथा – मोबाईल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यू.पी.एस. एवं बैट्री (बिक्रय एवं मरम्मत), हाई सिक्योरटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दूकान। (प्रमण्डलीय मुख्यालय स्तर पर दो एवं जिला स्तर पर एक दुकान खोली जा सकती है) एवं प्रदूषण जांच केन्द्र खोला जाएगा।
दुकानों को खोलने का समय प्रातः 10:00 बजे से संध्या 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।
गृह मंत्रालय के आदेश अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के सभी गतिविधियां 17 मई 2020 तक प्रतिबंधित रहेगी जिसमें
01. बस एवं सार्वजनिक परिवहन।
02. अंतरजिला/अंतर्राज्यीय आवागमन, केवल चिकित्सीय कारणों/कार्यों को छोड़कर
03. समस्त शैक्षणिक संस्थान प्रशिक्षण एवं कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे।
04. हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की अनुमति नहीं रहेगी केवल जिनको विशेष अनुमति हो वही चलेगी।
05. टैक्सी, ऑटो रिक्शा एवं साइकिल रिक्शा एवं साइकिल सेवाएं
06. सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, जिमनेजियम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार एवं ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल एवं अन्य बंद रहेंगे।
07. सामाजिक/ राजनीतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम/ अन्य समारोह नहीं होंगे।
08. सभी धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे एवं धार्मिक कार्यों से कोई इकट्ठा नहीं होंगे।
कुमार विनोद