मुंबई. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने राज्य में हवाई यात्रा (Air Travel) में असमंजस के बाद फिलहाल दिशानिर्देश (Guidelines) जारी कर दिये हैं. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि ऐसे यात्री जो हवाई यात्रा के जरिये राज्य में पहुंचे हैं, अगर वे राज्य में 1 हफ्ते से कम रुकने वाले हैं तो उन्हें अनिवार्य तौर पर क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा.इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन (Containment Zone)) में यात्रा के लिए कोई छूट नहीं होगी. इन दिशानिर्देशों (Guidelines) में यात्रियों को केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से यात्रा के लिए जारी किये गए दिशानिर्देशों को मानने के लिए भी कहा गया है.महाराष्ट्र ने मुंबई एयरपोर्ट से रोज 50 फ्लाइट्स का संचालन करने की दी थी जानकारीव.हीं स्थानीय प्रशासन और नगर निगमों को यात्रियों को होम आइसोलेशन से छूट देने की अनुमति है, अगर वे किसी जरूरी काम से आए हों. हालांकि इससे पहले उनकी जांच की जाएगी. यात्रियों के एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर उनके हाथ पर होम क्वारंटाइन की मोहर लगाई जाएगी. साथ ही यात्रियों को अधिकारियों के साथ अपने आने की वजह और रुकने की जानकारियां साझा करनी होगीं.किसी भी यात्री को कंटेनमेंट जोन में जाने की अनुमति नहीं होगी. जारी की गई गाइडलाइन में एयरपोर्ट पर मेडिकल विशेषज्ञों की तैनाती की बात भी कही गई है. साथ ही साफ-सफाई के सारे नियमों को अपनाने के लिए कहा गया है.इससे पहले महाराष्ट्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई थी कि मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) से सोमवार से रोज 50 फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा. बता दें कि महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य भारत में कोविड-19 संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है. यहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 50 हजार का आंकड़ा पार कर चुके हैं.
सियाराम मिश्रा.