बिहार में शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों का टूटा सपना, 94 हजार प्राइमरी शिक्षक बहाली पर हाईकोर्ट ने लगाया रोक.बिहार में एकबार फिर शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों का सपना अधूरा रह गया. पटना हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक बहाली पर रोक लगा दी है. कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में होने वाले 94 हजार प्राथमिक शिक्षक बहाली की प्रक्रिया फिलहाल टाल दी गयी है.शिक्षक बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव के विरोध में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया है. साथ ही कहा है कि सरकार बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव कैसे कर सकती हैं ? कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शिक्षक बहाली के नियमों में बदलाव करने का अधिकार किसी को नहीं है.बता दे कि शिक्षक बहाली के लिए राज्य सरकार की जो नये नियम बनाए गए थे उसके अनुसार 23 नवंबर 2019 तक डीएलएड पास अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते है. ऐसे में दिसंबर 2019 में ctet पास करने वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते है.