दरभंगा, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दरभंगा शहरी क्षेत्र के लिए जिलाधिकारी,दरभंगा डॉ त्यागराजन एसएम ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोविड-19 को सर्वव्यापी महामारी घोषित किया गया है तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नोटिफाइड डिजास्टर घोषित करते हुए इससे बचाव हेतु विभिन्न मानक निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 की धारा 2,3,4 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए “द बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020” बनाया गया है, जिसके द्वारा कोविड-19 के बचाव हेतु कई कठोर उपबंध का प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार गृह विभाग (विशेष शाखा) के द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के निर्णय के अनुसार सभी जिला पदाधिकारियों को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी अनलॉक-2 के आदेश से भी कड़े आदेश, स्थिति की गंभीरता तथा स्थानीय आवश्यकता का आकलन कर पारित करने के लिए तथा अपने क्षेत्र में परिस्थितियों का आकलन कर जरूरी प्रतिबंध लगाने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
हाल के दिनों में दरभंगा जिले में कोविड-19 के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है, जो गंभीर स्थिति है। अतः उक्त आदेश एवं बिहार संक्रमण जनित महामारी कोविड-19 विनियम 2020 के उपबंध संख्या – 10 एवं उपबंध संख्या -12 में वर्जित प्रावधानों के आलोक में त्यागराजन एस.एम.(भा.प्र.से.), समाहर्त्ता-सह-जिला दंडाधिकारी, दरभंगा बिहार संक्रमण जनित महामारी कोविड-19 विनियम 2020 के उपबंध संख्या – 17 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न आदेश जारी किया है।
01. दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अत्यावश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान पुर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक ही खुलेंगे।
02. सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों में दुकानदार या उनके कर्मी स्वयं मास्क पहनेंगे एवं मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को ही दुकान में प्रवेश देंगे एवं सामग्री उपलब्ध कराएंगे। साथ ही, ग्राहकों/आने वाले व्यक्तियों से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारों/प्रतिष्ठानों के विरुद्ध बिहार संक्रमण जनित महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के विनियम 19 के तथा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के द्वारा जारी पत्र के आलोक में सील करने की कार्रवाई संबंधित पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।
03. सभी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
04. सभी प्रकार की धार्मिक/राजनीतिक/सांस्कृतिक/सामाजिक समारोह का आयोजन पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगा। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग एवं श्राद्ध- कर्म में अधिकतम 20 लोग के भाग लेने की अनुमति रहेगी।
05. सभी शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान पूर्ववत बंद रहेगा।
06. बिहार सरकार गृह विभाग विशेष शाखा के द्वारा जारी निर्देश के आलोक में होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल तथा विवाह परिसर इत्यादि को थानाध्यक्ष द्वारा नोटिस निर्गत किया जाएगा कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति(सीमित संख्या में कैटरिंग स्टाफ के अतिरिक्त) ही सम्मिलित हो सकेंगे। निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाए जाने वाले समारोह के पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा। ऐसे सामाजिक एवं परिवारिक समारोह में सामाजिक दूरी का पालन तथा सभी को मारना अनिवार्य होगा। स्थानीय थानाध्यक्ष इस आशय की पूर्व सूचना निर्गत करेंगे कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर होटल, बैंक्विट हॉल,मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर इत्यादि को बंद करा दिया जाएगा प्रयास किया जाएगा कि होटल, बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर में एक समय में यथासंभव एक ही समारोह आयोजित किए गए हैं।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा जिला को उपरोक्त आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम को अपने क्षेत्र अंतर्गत सघन सफाई साफ- सफाई एवं सैनिटाइजेशन का कार्य नियमित रूप से विशेषकर शनिवार एवं रविवार के दिन कराना सुनिश्चित करेंगे।
वरीय पुलिस अधीक्षक/ नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा उपरोक्त आदेश का शत प्रतिशत अनुपालन हेतु सभी संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करेंगे।
कुमार विनोद, संवाददाता, दरभंगा