झारखंड में कोरोना अपना पैर पसार चुका है जिसको लेकर झारकण्ड सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। बता दें कि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को एक लाख रुपये जुर्माना और साथ ही दो साल की जेल हो सकती है।
गौरतलब है कि झारखंड कैबिनेट ने 23 जुलाई, 2020 को ‘संक्रामक रोग अध्यादेश 2020’ पारित कर दिया है जिसमें साफ कहा गया है कि राज्य के भीतर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और मास्क नहीं पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
यही नहीं, अध्यादेश में यह बात भी कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या फिर मास्क नहीं पहनता है तो उसे दो साल जेल में गुजारने पड़ सकते हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि राज्य में उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए सड़कों पर कोई चेकिंग नहीं देखी गई और तो और राजधानी रांची में लोग बिना मास्क के ही घूमते नज़र आए।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रवासी मजूदरों के लौटने और लोगों की लापरवाही बरतने के कारण राज्य में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है और इसी कारण सरकार को कुछ बड़े निर्णय लेने पड़े हैं जिनमें से एक निर्णय यह है कि अब राज्य के बैंकेट हॉल का प्रयोग आइसोलेशन वार्ड के तौर पर किया जाएगा।
बताते चलें कि अभी के आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में कुल मरीजों की संख्या 6458 हो गई है। इसमें से 64 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है जबकि 3024 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। वहीं, राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 3397 है।
प्रिया की रिपोर्ट.