कोरोना जैसी भयंकर महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव का होना थोड़ा अटपटा सा लग रहा था पर उच्चतम न्यायालय ने बिहार के कोविड-19 मुक्त हो जाने तक राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को स्थगित करने को लेकर दाखिल याचिका पर विचार करने से साफ मना कर दिया है। अदालत का कहना है कि यह याचिका अपरिपक्व है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं।
वहीं, सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने साफ कहा कि कोविड-19 चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकते। खासतौर से तब जब चुनाव की घोषणा करने वाली अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है। यही नहीं, यह अनुच्छेद 32 के तहत एक गलत याचिका है और हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं।
दूसरी ओर, न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा कि चुनाव आयोग सभी आवश्यक सावधानी बरतेंगे और हर चीज पर विचार करेंगे। आपको (याचिकाकर्ता) क्यों लगता है कि वे इन बातों पर विचार नहीं करेंगे?
याचिकाकर्ता, अविनाश ठाकुर ने शीर्ष अदालत से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते चुनाव टालने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया था जिसमें कहा गया था कि लोक प्रतिनिधित्व कानून में असाधारण स्थितियों में चुनाव टाले जाने का प्रावधान है।
प्रिया की रिपोर्ट.