बिहार में नियोजित शिक्षकों पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ी कारवाई के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा है की राज्य में सभी नियोजित शिक्षकों के डिग्रियों की जांच करना अनिवार्य हैं। डिग्री जांच नहीं कराने वाले शिक्षकों पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई हैं।
पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है की अगर कोई नियोजित शिक्षक अपने डिग्रियों की जांच नहीं कराता हैं तो फरवरी महीने से उनका वेतन रोक दिया जाये। हाईकोर्ट के इस आदेश से नियोजित शिक्षकों में एक बार फिर हड़कंप मचा हुआ हैं।
इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा है की डिग्री जांच में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाये।
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगरानी अधिकारी की टीम एक्शन में आ गई हैं, तथा नियोजित शिक्षकों के डिग्रियों की जांच तेजी के साथ कर रही हैं। बता दे की इस मामले पर अगली सुनवाई पटना हाईकोर्ट 28 जनवरी को करेगा।
सौरभ निगम/संवाददाता