यूपी में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लागू प्रतिबंधों में दी गई थोड़ी ढील. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश में लागू प्रतिबंधों में कुछ और ढील देने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जो 1 फरवरी से लागू होगी. नई गाइडलाइन के तहत किसी बंद संस्थान जैसे- हॉल या कमरे में निर्धारित क्षमता का 50 फ़ीसदी पर एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है. यह अनुमति फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनर और हैंड वॉश की उपलब्धता अनिवार्य के साथ होगी. पहले यह अनुमति सिर्फ़ 100 लोगों के लिए थी. वहीं ऐसी खुले मैदान क्षेत्र की 50 फ़ीसदी से कम अनुमन्य होगा. पहले या सीमा 40 फ़ीसदी थी.
सौरभ निगम की रिपोर्ट.