धीरेन्द्र वर्मा की रिपोर्ट / केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से पैसेंजर कारों में सेफ्टी मानकों में बदलाव करने जा रही है. मोटर वाहनों को लेकर सरकार ने पिछले दिनों ही सुरक्षा मानकों को जरूरी कर दिया था. अब पैसेंजर गाड़ियों के आगे वाली सीट पर ड्राइवर के साथ ही बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग अनिवार्य कर दिया गया है. केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने मार्च 2021 के पहले सप्ताह में एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान के लिए अधिसूचना जारी की थी.नई कारों में एयरबैग मैंडेटरी,सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के नई कारों में एयरबैग मैंडेटरी करने के बाद कार निर्माता कंपनी मारुति, महिंद्रा, टाटा, हुंडई, किआ, रेनॉ, होंडा, एमजी मोटर्स को अपनी सभी कारों में ड्राइवर और फ्रंट सीट पैसेंजर के लिए एयरबैग देना होगा.1 अप्रैल 2021 तक या उसके बाद बने वाहनों में आगे की सीट के लिए एयरबैग जरूरी होगा.कारों में सेफ्टी फीचर्स का न होना दुर्घटना की बड़ी वजह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश में हर साल लगभग 80 हजार लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते है. जो दुनिया में होने वाली सड़क दुर्घटना का 13 प्रतिशत है. सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत की सबसे बड़ी वजह कारों में सेफ्टी फीचर्स का न होना होता है. जिसके चलते MoRTH ने 1 अप्रैल से नई कारों में एयरबैग मैंडेटरी कर दिया है. अब भारत में बेचे जाने वाले मौजूदा मॉडल में 1 अगस्त तक आवश्यक बदलाव करने होंगे.कारों में दिया जाने वाला एयरबैग पलते नायलॉन के कपड़े का बना होता है. जो कारों में अलग-अलग जगह पर जरूरत के हिसाब से फिट किया जाता है और दुर्घटना की स्थिति में आपको सेफ करता है.सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत की सबसे बड़ी वजह कारों में सेफ्टी फीचर्स का न होना होता है.कारों में एयरबैग को सेंसर के साथ जोड़ा जाता है. जैसे ही सेंसर को आभास होता है कि एक्सीडेंट हो सकता है या एक्सीडेंट होने वाला है. वैसे ही एयरबैग में एयर भरकर वह ड्राइवर, पैसेंजर और कार के बीच में कुशन की तरह आ जाता है. जिससे ड्राइवर और पैसेंजर का शरीर कार की बॉडी से नहीं टकराता और उन्हें गंभीर चोट नहीं लगती.मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि वाहनों में आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले यात्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है. उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर समिति ने इसके बारे में सुझाव दिया था. इस पर मंत्रालय ने कहा था कि एक अप्रैल 2021 तक या उसके बाद बने वाहनों में आगे की सीट के लिए एयरबैग जरूरी होगा. वहीं, पुराने वाहनों के संदर्भ में 31 अगस्त 2021 से मौजूदा मॉडलों में आगे की ड्राइवर की सीट के साथ एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा.