उमर फारूक की रिपोर्ट / देश में कोरोना वायरस की भयावह स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव में कुछ सख्त कदम उठाए हैं. चुनाव आयोग ने आदेश दिए हैं कि अब कोई पार्टी शाम सात बजे के बाद रैली या प्रचार नहीं पाएगी. इसके अलावा अब वोटिंग के 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा. इससे पहले यह समयसीमा 48 घंटे की होती थी.आयोग ने कहा है, ‘सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक पार्टियों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना है. किसी भी तरह के नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. रैली के आयोजनकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी कि रैली में मौजूद लोगों को सैनेटाइजर और मास्क मुहैया कराएं. साथ ही रैली में उतने ही लोग इकट्ठा हों जितने की छूट दी गई है.’स्टार प्रचारक और पार्टी प्रत्याशी खुद भी मास्क पहनें, समर्थकों को प्रेरित करें.चुनाव आयोग ने कहा है कि स्टार प्रचारक और पार्टी प्रत्याशी खुद भी मास्क पहनें और समर्थकों को भी इसके लिए प्रेरित करें. इसके अलावा समर्थकों को सैनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देने को कहें.पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) आरिज आफताब ने आज सर्वदलीय बैठक बुलायी थी. इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीईओ और राज्य में सभी जिलाधिकारियों को चुनाव के बाकी चार चरणों में प्रचार के दौरान कोविड-19 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया था कि राज्य में सभी राजनीतिक दलों से बैठक के लिए केवल एक प्रतिनिधि भेजने को कहा गया है. बैठक में बाकी चार चरणों के लिए चुनाव प्रचार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जानी थी. कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया था कि कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के प्रचार के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए.