प्रिया सिन्हा- चीफ सब एडिटर की रिपोर्ट झारखंड में 22 से 29 अप्रैल, 2021 तक लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि, झारखण्ड सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के साथ ही धार्मिक स्थानों को भी खुला रखने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि सरकार ने इस बार राज्य में लागू किए गए लॉकडाउन को सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है।
यह तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप देशभर में लगातार जारी है और राज्य झारखंड भी इससे अछूता नहीं रह पाया है। यहां, आए दिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया है।
लॉकडाउन की गाइडलाइन्स कुछ इस प्रकार है –
• लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के साथ ही धार्मिक स्थानों को खुला रखने की है अनुमति। पर ध्यान रहें कि धार्मिक स्थलों पर भक्तों के जमावड़े की इजाजत नहीं है।
• सरकार ने खनन, कृषि और निर्माण गतिविधियों की अनुमति भी दी है।
• वहीं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के चिह्नित कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
• आवश्यक कार्य छोड़कर कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पाएगा।
• सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने की छूट नहीं।
• राज्य में धारा 144 का अनुपालन कराया जाएगा।