प्रिया सिन्हा की रिपोर्ट /सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा , आज राष्ट्रीय संकट का समय है ,सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल, वेदांता के स्टरलाइट प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन करने की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। वहीं, कोरोना संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन उत्पादन करने का भी आदेश जारी कर दिया है।
तमिलनाडु में वेदांता स्टरलाइट प्लांट को खोलने के लिए याचिका भी लगाई गई थी। वेदांता की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि वेदांता स्टारलाइट प्लांट में सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट चालू करना चाहते हैं। जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह राष्ट्रीय आपदा है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीति कलह नहीं होनी चाहिए।
यही नहीं, यह सब कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को तूतीकोरिन कॉपर प्लांट में सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने की इजाजत दी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस इस रविन्द्र भट की पीठ ने मामले की सुनवाई की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील साल्वे से यह सवाल किया है कि आप संयंत्र को कब से शुरू कर सकते हैं। इस पर हरीश साल्वे ने जवाब दिया कि 10 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया जाएगा।
दूसरी ओर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट के सामने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। बता दें कि देश में कोरोना संकट लगातार गहराता जा रहा है। बढ़ते मरीजों की वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की भारी कमी है।
गौरतलब है कि इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने वेदांता के तूतीकोरिन स्थित स्टरलाइट प्लांट को आंशिक तौर पर खोलने की अनुमति दे दी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद स्टरलाइट प्लांट को 4 महीने के लिए ऑक्सीजन उत्पादन की मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि राज्य सरकार ने मई, 2018 में स्टरलाइट के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में 13 लोगों की मौत के बाद प्लांट को सील कर दिया था।