प्रिया सिन्हा,चीफ सब एडिटर / दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन कालाबाजारी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि लोगों को मजबूर होकर वह ऑक्सीजन सिलिंडर ब्लैक में लाखों रुपये देकर खरीदना पड़ रहा है, जिसकी कीमत कुछ सौ रुपये हैं।
साथ ही कोर्ट ने कालाबाजारी करने वालों को हिरासत में भी लेने को कहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी कहा कि आपके पास कार्रवाई करने की शक्तियां हैं। और इस तरह के आदेश न्यायपालिका के बारे में गलत छवि बनाते हैं।
बता दें कि अशोका होटल में दिल्ली उच्च न्यायालय के जजों, अन्य न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए 100 कमरों का कोविड केयर सेंटर बनाने के दिल्ली सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने यह कहा कि इस तरह के आदेश न्यायपालिका के बारे में गलत छवि बनाते हैं।
दूसरी ओर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा कि 28 अप्रैल, 2021 की सुबह 10 बजे ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं के साथ लिक्विड और गैसीय ऑक्सीजन के स्टॉक की स्थिति को मेंशन करते हुए एफिडेविट फाइल करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से आगे यह भी कहा कि हमारा आत्मविश्वसास हिल गया है, आप अपना काम ठीक से करें।