धीरेन्द्र वर्मा की रिपोर्ट /सरकार ने सिविल सेवकों के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है. इसके मुताबिक, सिक्योरिटी और इंटेलीजेंस ऑर्गेनाइजेशन के रिटायर्ड अधिकारियों अपने ऑर्गेनाइजेशन हेड की मंजूरी के बिना संस्थान से संबंधित कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकते हैं. यानी कि पेंशन नियमों में संसोधन के बाद, खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठनों से रिटायर्ड अधिकारी बिना इजाजत किसी भी कंटेंट को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं. अगर वे बिना अनुमति के ऐसा करते हैं तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी.अधिकारी तय करेंगे सामग्री संवेदनशील है या नहींसंशोधित नियमों के अनुसार, जिम्मेदार अधिकारी को यह तय करने का अधिकार होगा कि प्रकाशन के लिए प्रस्तावित सामग्री संवेदनशील है या असंवेदनशील है. साथ ही यह देखेंगे कि यह सामग्री संगठन के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं. यानी संबंधित ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख यह तय करेंगे कि प्रकाशन के लिए मामला संवेदनशील है या नहीं या ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन में आता है.केंद्रीय सिविल सेवा नियम,