कौशलेन्द्र पाराशर की रिपोर्ट /प्रदेश में जहां दिन भर दुकानें खुली रहेंगी, वहीं शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर सकते हैं. साथ ही दुकान खुलने का समय भी तय कर सकते हैं. ऐसे में अल्टरनेट डे पर पटना में भी दुकानें खोले जाने को लेकर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी किया है.पटना में दुकानों को जिलाधिकारी ने तीन श्रेणियों में बांटा है. डीएम ने एक-एक दिन के अंतराल पर दुकान खोलने की इजाजत दी है. प्रतिदिन खुलने वालों में किराना दुकान, सब्जी मंडी, फल, अनाज मंडी, उर्वरक, पेट्रोल पम्प, पीडीएस, बीज, कीटनाशक, डेयरी, मीट-मछली की दुकानें शामिल हैं. सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानों में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गुड्स, सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाइल, स्टेशनरी की दुकानें शामिल हैं.मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को पटना में कपड़े की दुकान, सोना-चांदी की दुकान, बर्तन की दुकान, स्पार्टस शॉप, ड्राइक्लीनर, जूता-चप्पल, निर्माण सामग्री (बालू, गिट्टी, सीमेंट आदि) की दुकानें शामिल हैं. इसके अलावे सभी नियम पूरे राज्य में एक तरह से लागू रहेंगे. अनलॉक में भी पहले की तर्ज पर शादी समारोह से लेकर श्राद्ध कर्म तक में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि सभी सरकारी कार्यालयों में अब 25 से बढाकर अब 50 प्रतिशत कर्मियों के उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया है. जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि कलेक्ट्रेट समेत सभी सरकारी कार्यालयों में जहां 50 प्रतिशत कर्मी उपस्थित होंगे, वहीं सभी शैक्षणिक संस्थान अभी बंद रहेंगे.