प्रियंका भारद्वाज की रिपोर्ट /कोरोना वायरस की दूसरी लहर धीमी पड़ने के साथ ही धीरे-धीरे राज्य अनलॉक हो रहे हैं.बिहार,पंजाब, राजस्थान, असम समेत कई राज्यों ने बुधवार (16 जनवरी) से लॉकडाउन के नियमों में कुछ छूट दे दी है.देश के 12 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं. इनमें हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल हैं. यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. आइए जानते हैं किस राज्य ने लॉकडाउन को लेकर जारी किए कौन से नए निर्देश:-पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन 1 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. राज्य के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने बताया कि लॉकडाउन में बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन सब अगले आदेश तक यानी 30 जून तक बंद रहेंगी. हालांकि, खुदरा दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी. रेस्तरां को दिन में 12 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.असम में लॉकडाउन के नए दिशा-निर्देश 16 जून को सुबह 5 बजे से 22 जून को सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे. दक्षिण सलमारा में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों में ढील दी गई है. माजुली, बोंगाईगांव, चिरांग, उदलगुरी, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ और चराईदेव जिलों में सुबह पांच बजे से शाम पांच बजे तक लोगों को आवाजाही की इजाजत दी गई है.पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने घोषणा की है कि आज से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्तरां, सिनेमा हॉल और जिम खुल सकते हैं. इनके संचालन को लेकर राज्य सरकार ने नए नियम जारी किए हैं.बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 16 जून से राज्य में कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों में और ढील देने का ऐलान किया है. अनलॉक प्रक्रिया के तहत सरकारी और निजी ऑफिसों को पूरी तरह से काम करने की इजाजत दी गई है. वहीं, दुकानों को शाम 6 बजे तक खुले रहने की इजाजत है. रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा.राजस्थान सरकार की संशोधित कोरोना गाइडलाइन16 जून यानी आज से लागू होंगी. इसके मुताबिक 10 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी सरकारी और निजी कार्यालय कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ काम कर सकते हैं. इस दौरान मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना जरूरी है.