सियाराम मिश्रा वाराणसी से । हाईकोर्ट के आदेश पर 23 जून से सभी अदालतें खुल जाएंगी। कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत अब तक सीमित अदालतें खुल रही थीं। हाईकोर्ट ने कोविड को लेकर जारी गाइड लाइंस का पालन करते हुए अदालतों में न्यायिक कार्य संपादित करने का निर्देश दिया है।जिला जज ओमप्रकाश त्रिपाठी द्वारा मंगलवार को जारी आदेशानुसार अदालतों में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग को छोड़कर सभी मामलों की सुनवाई की जाएगी। आवश्यक मामलों में गवाहों के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए जिला जज से अनुमति लेनी होगी और संबंधित गवाहों को ही परिसर में आने की इजाजत मिलेगी। विचाराधीन बंदियों के रिमांड एवं अन्य न्यायिक कार्य केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं द्वारा मांग किए जाने पर वर्चुअल कोर्ट की सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।जिला न्यायालय के ई-मेल पर जमानत अर्जी एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। पक्षकारों द्वारा लिखित तर्क न्यायिक सेवा केंद्र में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसे कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा संबंधित न्यायालय को भेजा जाएगा। परिसर में आने वाले सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। वादकारियों अथवा उनके प्रतिनिधियों का परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। जिला जज ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए समय-समय पर हाईकोर्ट, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन करने का सभी से आह्वान किया है।
वाराणसी ब्यूरो /आज से खुलेंगी सभी अदालतें, कोविड गाइड लाइन का सभी को करना होगा पालन
-
Previous
पटना /बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग पर छात्रों का गंभीर आरोप,12मार्च के रिजल्ट 24599 पर हो नियुक्ति – मेरिट लिस्ट के बहाने बड़ा घोटाला, उर्दू में 113 अंक लाने वाले अभ्यार्थी डिसक्वालीफाई कैसे/ बहुत जल्द छात्र” हाई कोर्ट और मुख्यमंत्री “से अपनी फरियाद करेंगे -अध्यक्ष,दिलीप कुमार -राष्ट्रीय छात्र एकता मंच