विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट / नीतीश मंत्रिमंडल की आज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक हुई, राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बिहार कैबिनेट ने बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र तथा बिहार विधान परिषद के 198 सत्र (मॉनसून सत्र) की औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति दी है. कारा एवं सुधार सेवाएं प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग नियमावली- 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई है. बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की घरेलू सहायता नियमावली- 2021 की स्वीकृति दी गई है. सारण के सोनपुर अंचल के सबलपुर स्थित टोपोलैंड दीघा से दीदारगंज तक गंगा पथ निर्माण हेतु 40 एकड़ जमीन पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है. गंगाजल उद्भव योजना के तहत वन विभाग की अधिग्रहित भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के अंतर्गत नालंदा के गिरियक थाना अंतर्गत 16 एकड़ गैरमजरूआ मालिक जमीन वन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की गई है.बिहार कैबिनेट ने अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए नई नियमावली बनाई है. सरकार ने 25 गुना तक जुर्माना बढ़ाया गया है. साथ ही अवैध खनन में लिप्त वाहनों को जब्त करने का निर्णय लिया है। बिहार कैबिनेट ने आज बिहार खनिज नियमावली- 2019 में संशोधन को मंजूरी दी है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई नियमावली राज्य में लागू हो गई है. इसमें अवैध खनन में लिप्त वाहनों को राज्यसात करने और ₹400000 तक शमन की राशि के साथ खनिज स्वामित्व का 25 गुना जुर्माना लेने का प्रावधान किया गया है.