कौशलेन्द्र पाराशर की रिपोर्ट पटन से -६ सितम्बर। स्वयं को बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन का कार्यकारी अध्यक्ष बताकर, सम्मेलन के पत्र-शीर्ष (लेटर पैड) का नक़ल कर उसका दुरुपयोग करने, संरक्षक-सदस्य बताकर सम्मेलन के अधिकृत सदस्यों को पत्र भेजकर तथा हवाट्स-ऐप के माध्यम से आपत्तिजनक प्रश्न करने, धमकाने, भयादोहन तथा मानसिक प्रताड़ना देने के गंभीर मामले में, नाला रोड कदमकुआं निवासी निशीकान्त मिश्र के विरुद्ध, सम्मेलन अध्यक्ष डा अनिल सुलभ ने, कदमकुआँ थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पत्र भेजा है। थाना प्रभारी को लिखे अपने पत्र में डा सुलभ ने बताया है कि निशीकान्त मिश्र नामक यह व्यक्ति जो बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सदस्य भी नहीं है, स्वयं को सम्मेलन का संरक्षक सदस्य, तो कभी सम्मेलन का कार्यकारी अध्यक्ष, बताकर सम्मेलन के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों पत्र लिखकर, व्यर्थ के और तर्कहीन प्रश्न कर उन्हें परेशान ही नहीं कर रहा, अपितु मानसिक प्रताड़ना और धमकी भी दे रहा है। गत १ सितम्बर, २०२१ को उसने समाचार-पत्रों को, स्वयं को सम्मेलन का कार्यकारी अध्यक्ष बताते हुए एक विज्ञप्ति दी थी, जिसके माध्यम से उसने सम्मेलन को समाज की दृष्टि में गिराने की चेष्टा की है। यह दूसरी बात है कि समाचार-पत्रों ने इसकी वास्तविकता को जानते हुए, उसके द्वारा भेजी गई विज्ञप्ति के आधार पर कोई समाचार नहीं बनाया, अन्यथा इससे सम्मेलन की मानहानी हो सकती थी।अपने पत्र में डा सुलभ ने कहा है कि यह व्यक्ति स्वयं को पत्रकार और न जाने क्या-क्या बताकर, लोगों पर प्रभाव डालने और उसका लाभ उठाने की चेष्टा करता रहा है। सम्मेलन के अनेक सदस्यों ने इस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायतें की है। सम्मेलन के महिला सदस्यों को भी इसने अभद्र पत्र लिखे हैं और हवाट्स-ऐप संदेशों से भी धमकाने और डराने की कोशिशें की है। जब इसने सम्मेलन के पत्र-शीर्ष (लेटर-हेड) का जाली प्रयोग करने का आपराधिक कृत्य आरंभ कर दिया और स्वयं को सम्मेलन का कार्यकारी अध्यक्ष बताने लगा है, तो मुझे विवश होकर इस विषय को थाना के संज्ञान में लाना आवश्यक प्रतीत हुआ है। डा सुलभ ने कदमकुआं थानाप्रभारी से, सम्मेलन के साथ फ़र्ज़ीवाड़ा करने वाले, निशीकान्त मिश्र के विरुद्ध, भारतीय दंड विधान की धाराएँ; ४६७, ४६८, ४७१, ३८४, ५०४, ५०६, ४१९ और ४२० के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए, यथा शीघ्र दंडात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। थानाप्रभारी को लिखे गए पत्र की अग्रिम प्रति पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक सहित जिलाधिकारी तथा सदर अनुमंडल पदाधिकारी, पटना को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है। सम्मेलन अध्यक्ष ने यह बताते हुए कि निशिकांत मिश्र नामक कोई भी व्यक्ति साहित्य सम्मेलन से संबद्ध नही है, सर्वसामान्य को आगाह किया है कि कोई भी उस व्यक्ति के झाँसे में नहीं आए।