सियाराम मिश्रा, वरीय संपादक की रिपोर्ट/ खाद्य पदार्थ मानक के विपरीत और मिलावट बेचने वालों के लिए गए नमूने में 121 दुकानदार व संचालक दोषी पाए गए हैं। अपर जिलाधिकारी (नगर) ने कोर्ट में सुनवाई कर 121 लोगों पर 38 लाख 87 हजार रुपये अर्थदंड लगाने के साथ चेतावनी दी है। सबसे अधिक जुर्माना रेड बुल इंडिया प्रा.लि. पर मिथ्याछाप मिलने पर दो लाख रुपये जुर्माना किया है। रेपर पर ब्रांड के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं लिखी गई थी। वहीं, अर्दली बाजार स्थित बिग बाजार पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना किया है। बिग बाजार में उपलब्ध गुजिया कब बनी है और अंतिम तिथि क्या समेत अन्य जानकारी नहीं लिखी गई थी।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी संजय प्रताप सिंह ने बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ पिछले माह अभियान चलाया गया था। 300 से अधिक नमूने लिए गए थे। प्रयोगशाला में जांच में लिए गए नमूने में मिलावट मिलने पर अपर जिलाधिकारी नगर कोर्ट में वाद दाखिल किया गया था। कोर्ट में सुनवाई करते हुए 121 दुकान संचालकों पर जुर्माना लगा है। सपेंर्स रिटेल लिमिटेड पर 1.60 लाख, श्री विनायक गृह उद्योग में पापड़ व भरत लाल के यहां मिले नमक मिथ्याछाप रहा। दोनों को 60-60 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। कांठा ओ-आपरेटिव मिल प्रोड्यूसर्स के दूध में मिलावट मिलने पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगा है।नमकीन, मैदा, मलाई चप, खोआ, दूध, पनीर, जीरा फाइन, आइसक्रीम, पयाप फ्लैक्स, पाश्ता नमकीन, मिर्च आचार, सेंवई, छेना मिठाई, नमक, चना दाल, मेवा लड्डू, सरसों का तेल, आलू चिप्स, पपीता, टाफी, सिंघाड़ा आटा, गुड़, दही, घी, खजूर, धनिया पाउडर।