कौशलेन्द्र पाराशर की रिपोर्ट /राष्ट्रीय जनता दल के सेकंड सुप्रीमो तेजस्वी यादव फिर एक विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं. सीजेएम के आदेश पर तेजस्वी यादव, मीसा भारती, स्वर्गीय सदानंद सिंह ,सदानंद सिंह के बेटे, राजेश राठौर पर धोखाधड़ी के आरोप में धारा 420, 120 बी, 467,468 471, 506 सहित 27आर्म्स एक्ट के तहत पटना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है. अब पटना पुलिस केस करने वाले वकील को नोटिस भेजकर बुलाएगी, उसका बयान दर्ज करेगी और जाने गी की कहां-कहां कैसे-कैसे आपने पैसा दिया. पटना के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा घूस लेना और कुछ देना दोनों अपराध है. पटना कोर्ट में दायर परिवाद में कांग्रेस नेता व अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का टिकट देने के नाम पर मुझसे पांच करोड़ रुपये लिए गए और टिकट भी नहीं दिया गया। बाद में विधानसभा का टिकट देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन वो टिकट भी मुझे नहीं दिया गया। इसके लिए वादी ने 25 जनवरी 2019 को राजद कार्यालय में तेजस्वी यादव और मदन मोहन झा के हाथों में पांच करोड़ रुपये दिए। टिकट नहीं मिलने पर जब वादी ने तेजस्वी यादव से संपर्क किया तो उनके द्वारा परिवादी को जान से मारने की धमकी दी गई।राष्ट्रीय जनता दल विधायक तेजस्वी यादव सहित छह लोगों के खिलाफ दायर परिवाद पत्र मामले में पटना सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए परिवाद पत्र को कोतवाली थाना भेजा है। मामला लोकसभा चुनाव में टिकट देने के नाम पर पांच करोड़ रुपये ठगने का है।