दिल्ली -कौशलेन्द्र पाराशर की रिपोर्ट / कभी खबर लिखने के विरुद्ध पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या करवाने वाले राम रहीम को कल तीसरी केस में मिली सजा. जीते जी रहेंगे जेल में.सीबीआई वकील एचपीएस वर्मा ने राम रहीम और चारों दोषियों के लिए फांसी की सजा मांगी थी, मगर अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इससे पहले राम रहीम ने अदालत में कहा कि वह इस देश का नागरिक है और उसे अदालत पर पूरा भरोसा है। उसने डेरे की ओर से चलाए जा रहे सामाजिक कार्यों और अपनी बीमारी की दुहाई देकर सजा में रियायत की मांग की। रणजीत सिंह हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने 12 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोषियों के वकीलों द्वारा सीबीआई की ओर से दी गई दलीलों को पढ़ने के लिए समय मांगने पर सीबीआई जज सुशील गर्ग ने 18 अक्टूबर की तारीख दी थी.रणजीत सिंह हत्याकांड में अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस केस में राम रहीम के अलावा बाकी चार दोषियों के नाम जसबीर, अवतार, कृष्ण लाल और सबदिल हैं। पंचकूला में सीबीआई जज सुशील गर्ग ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बाकी चारों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। राम रहीम को इससे पहले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी उम्रकैद की सजा हो चुकी है। इसके अलावा दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में भी राम रहीम को 10-10 साल की सजा हो चुकी है। डेरा प्रमुख राम रहीम के एडवोकेट अजय बर्मन ने कहा कि वह फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।