वाराणसी ब्यूरो, सियाराम मिश्रा की रिपोर्ट /पुलिस के दस्तावेजों में दर्ज गिरोह नंबर डी 32/2020 के सरगना शिव शंकर सेठ ऊर्फ बाबू सेठ के विरुद्ध पंजीकृत गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम के तहत जिलाधिकारी वाराणसी के आदेश पर मंगलवार को कार्रवाई की गई। इस बाबत उप जिलाधिकारी पिण्डरा राजीव राय एवं राजस्व टीम तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बड़ागांव जगदीश कुशवाहा के नेतृत्व में शाम को टीम ने पहुंचकर कार्रवाई शुरू की तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शराब के सरगना द्वारा अवैध तरीके से अर्जित लगभग दो करोड़ दस लाख इकहत्तर हजार सात सौ पचीस रुपए मूल्य की अर्जित चल अचल संपत्ति को विभागीय कार्रवाई के तहत कुर्क कर लिया गया। जिलाधिकारी वाराणसी के आदेश के सापेक्ष में उप जिलाधिकारी पिण्डरा ने मुनादी कराते हुए जन सामान्य के बीच उद्घोषणा किया कि गैंगेस्टर में निरुद्ध उपरोक्त शराब तस्कर गिरोह के सरगना द्वारा आपराधिक कृत्यों से अपने तथा अपने पारिवारिक जनों के नाम से अवैध संपत्ति बनाई है। इस बात की जानकारी के बाद से ही जिला प्रशासन की ओर से संबंधित के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई शुरू की गई।नंबर 2076 में 293.242 वर्ग मीटर, 2250 में 0.1375 हेक्टेयर, 2241 में 30.80 एवं आराजी नंबर 770, 772, 773, 774 की भूमि अवैध एवं गैर कानूनी रुप से अर्जित किया गया है। जिसे आज कुर्क कर लिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार पिण्डरा विकास चंद पांडेय नायब तहसीलदार साक्षी राय राजस्व निरीक्षक लालमनी लेखपाल मनीष राजभर, संतोष पटेल, श्रीप्रकाश वर्मा जय प्रकाश गौड़ एवं महिला थाना प्रभारी डा. शालिनी सिंह सहित राजस्व विभाग की टीम व काफी संख्या में महिला, पुरुष पुलिस कर्मी मौजूद रहे।