कौशलेन्द्र पाराशर / बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक किया गया. आपदा प्रबंधन समूह के बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड नियम नहीं मानने पर बंद होगी मंडी और दुकाने. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग पुराने नियमों के आधार पर खुलेंगे. शादी समारोह में बारात जुलूस डीजे की इजाजत नहीं होगी.अनलॉक 10 के दिशा निर्देश मंगलवार को जारी कर दिए गए. कोविड-19 के नये वैरीअंट ओमीक्रोन को लेकर कुछ ऐतिहात बरतने के निर्देश दिए गए. स्वास्थ विभाग ने निर्देश दिया कि हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को निश्चित रूप से कोरोना जांच करने को कहा गया है. 72 घंटे पहले RT पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जांच उनके पास होगी उन्हें ही छूट दी गई है. जिन देशों में ओमीक्रोन के मरीज पाए गए हैं वहां से आने वाले यात्रियों को विशेष रूप से जांच कराई जाएगी.कोविड 19 की रोकथाम के लिए बनाए गए नियम के अनुसार भीड़भाड़ वाले स्थान, सब्जी मंडी बाजार शामिल हैं.कोरोना रोकथाम के लिए जिला प्रशासन को यह अधिकार दे दिया गया. ऐसे स्थानों पर अगर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है तो जिला प्रशासन उसे अस्थाई तौर पर बंद कर अन्य सख्त कार्रवाई भी कर सकता है.