कौशलेन्द्र पाराशर की रिपोर्ट / कोरोना के नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश के निर्देश पर सख्ती शुरू हो गई.बिहार अनलॉक :- 16 दिसंबर से 05 जनवरी तक के लिए नयागाइडलाइंस जारी।कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ शादी और श्राद्ध कर्म में स्वजनों की उपस्थिति पर छूट, नाच – गाने , जुलूस और डीजे पर रहेगा प्रतिबंध जारी।रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे। सार्वजनिक वाहन 100 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ परिचालित किए जाएंगे।कोविड प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों की होगी कोरोना जांच, कोरोना को नियंत्रित रखने के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार करें.बिहार सरकार , गृह विभाग ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद कोविड को लेकर नया गाइडलाइंस जारी किया है। नया गाइडलाइंस 16 दिसंबर 2021 से 05 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेगा।सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे और निर्धारित कार्यों का निस्तारण किया जा सकेगा। धार्मिक स्थल के साथ दुकान और प्रतिष्ठान भी सामान्य रूप से संचालित किए जाएंगे। लेकिन यहां मास्क , सैनिटाइजर के साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य होगा। सम्बंधित स्थान पर टीकाकृत व्यक्ति ही कार्य करेंगे साथ ही प्रबंधन के द्वारा अपने कर्मियों के लिए टीकाकरण का भी खास इंतजाम किया जाएगा। नय नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आंगनवाड़ी , स्कूल , कॉलेज , तकनीकी संस्थान , छात्रावास , कोचिंग संस्थान आदि सभी तरह के शिक्षण संस्थानों के सामान्य रूप से संचालन किए जाने की बात – बताते हुए कहा कि यहां भी टीकाकरण के साथ कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुपालन को सुनिश्चित कराएगा ताकि उसकी अनदेखी न किया जा सके।*सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक , राजनीतिक , मनोरंजन , खेलकूद , सांस्कृतिक , धार्मिक आदि विषयों से सम्बंधित कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने की छूट होगी लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों में लोगों की मौजूदगी को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। हालांकि विवाह समारोह के दौरान बारात में नाच – गाने , जुलूस और डीजे पर प्रतिबंध पूर्व की तरह लागू रहेगा। सभी प्रकार की दुकानें , धार्मिक स्थल , शापिंग माल , पार्क , उद्यान आदि भी सामान्य रूप से खुलेंगे लेकिन इन सभी जगहों पर कोविड अनुकूल व्यवहार किया जाना अनिवार्य है।रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हाल के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि क्लब , जिम , शॉपिंग मॉल आदि स्थानों एवं प्रतिष्ठानों में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जो टीकाकृत होंगे। उक्त सभी स्थान पहले की तरह ही सामान्य रूप से खुलते रहेंगे लेकिन सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही काउंटर पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सामाजिक दूरी का हर – हाल में पालन करना होगा।