” कंट्री इनसाइड न्यूज़ “सियाराम मिश्रा -वरीय संपादक /देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण की वजह से राज्यों ने सख्तियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने कुछ डिविजन में उन यात्रियों की ट्रेनों से सफर पर रोक लगा दी है, जिन्होंने कोविड की दोनों वैक्सीन नहीं लगवाई है। रेलवे का यह नया नियम दक्षिण रेलवे में 10 जनवरी यानी सोमवार से ही शुरू हो रहा है। इसके लिए चेन्नई डिविजन ने पूरा सर्कुलर निकाला है, जिसमें कोविड के मद्देनजर लंबी-चौड़ी गाइडलाइंस में दी गई है, जिसके पालन नहीं करने पर मोटे जुर्माने का भी प्रावधान लगाया गया है।इस मामले में दक्षिणी रेलवे के चेन्नई डिविजन ने रविवार को एक प्रेस रिलीज जारी किया है। इसमें चेन्नई डिविजन में सीजन टिकट वाले यात्रियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की फुल डोज का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य कर दिया है। यानी जिन यात्रियों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है, उन्हें ट्रेनों से यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। रिलीज में कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार ने कोविड की तीसरी लहर से लड़ने के लिए 10 जनवरी की सुबह 4 बजे से 31 जनवरी के रात 23 बजकर 59 मिनट तक (20 दिन) के लिए नई पाबंदियां लगाने का फैसला किया है।यही नहीं, मास्क नहीं लगाने वाले यात्रियों पर रेल प्रशासन 500 रुपये का जुर्माना भी लगाएगा। यात्रा के दौरान ट्रेनों में या रेलवे स्टेशनों पर यात्रा दस्तावेजों की जांच करने वाले रेल कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की भी यात्रियों से गुजारिश की गई है। कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से यह नई गाइडलाइन इंडियन रेलवे ने 6 जनवरी को जारी की थी, जिसे रविवार को ट्विटर पर फिर से शेयर किया गया वैध टिकट वाले यात्रियों को नाइट कर्फ्यू में मिली ये राहतपहले कोविड के दौरान मास्क पहनने में ढिलाई बरतने वालों से 100 रुपये जुर्माना वसूला जाता था। लेकिन, रेलवे ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखकर इसे 500 रुपये करने का फैसला किया है। उधर पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने रविवार को एक रिलीज जारी कर कहा है कि जिन रेल यात्रियों के पास वैध टिकट है, उन्हें गुजरात सरकार नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक स्टेशन जाने की इजाजत दी है। लेकिन, रेल यात्रियों के लिए आवश्यक है कि वह कोविड अनुरूप व्यवहार का निश्चित रूप से पालन करते रहें ।