प्रिया सिन्हा की रिपोर्ट बेंगलुरु -दिल्ली ब्यूरो से / स्कूल -कॉलेज में धार्मिक कपड़ा पर तत्काल रोक, जल्द सुलझेगा पूरा मामला -मुख्य न्यायाधीश.कर्नाटक मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति जेएम काजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा हम चाहते हैं जल्द इस मामले को सुलझाया जाए. छात्र छात्राओं को इन सभी धार्मिक चीजों को पाने की जिद नहीं करनी चाहिए. हम आदेश पारित करेंगे. स्कूल कॉलेज शुरू होने दें. मुस्लिम छात्राओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने अदालत से कहा कि ऐसा आदेश अनुच्छेद 25 के तहत उनके मुकम्मल के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. उनके अधिकारों का पूर्ण हनन होगा. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह व्यवस्था केवल कुछ दिनों के लिए है. जब तक इस मामला का हल नहीं मुझे तो तब तक धार्मिक क्रियाकलाप को रोकेंगे. अंतरिम आदेश देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे कपड़े ना पहने जिसके चलते लोगों को उसकाया जा सके . अदालत इस पर गंभीर है और जल्द ही इस पर विस्तृत फैसला होगा. हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश. हाईकोर्ट ने कहा कि शांति और सद्भावना बनाए रखना सबसे जरूरी.