प्रिया सिन्हा की रिपोर्ट,नई दिल्ली / उच्चतम न्यायालय ने बोर्ड से पूछा, पाठ्यक्रम पूरा नहीं तो परीक्षा कैसे कराएंगे, बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन करना उचित नहीं. उच्चतम न्यायालय ने दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की सीबीएसई, ओपन बोर्ड की ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की याचिका पर कहा कि अगर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ तो परीक्षाएं कैसे कराई जा सकती है. कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अभी तक कई स्कूल में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है. इस मामले पर आज हुई सुनवाई होगा.तीन जजों की न्यायमूर्ति पीठ ने कहा कि सीबीएसई के द्वारा प्रतिवादी के स्थाई वकील दी जाए.पीठ आज भी सुनवाई करेगी.जजों ने वकील से पूछा परीक्षाएं शुरू हो गई है अब शुरू होनी है. इस पर अधिवक्ता ने कहा कि मध्यप्रदेश में परीक्षा शुरू हो गई है. सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा 26 अप्रैल से कराने का फैसला किया है.