विकास कुमार सिंह सब एडिटर -पटना से /16 चक्कों के ट्रक को लेकर बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन व अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रद्द कर दिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद -अजय यादव. भोजपुर ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भानु शेखर बाबू और राजेश जी के कठिन मेहनत के फल स्वरुप हम ट्रक मालिकों को न्याय मिल सका. सभी ट्रक मालिकों को लाखों रुपया का ईएमआई उनके ऊपर गिर रहा था. सरकार द्वारा 16 चक्कों के ट्रक के जरिये गिट्टी व बालू आदि की ढुलाई पर 16 दिसंबर2020 को अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध को चुनौती दी गयी थी. इन मामलों पर पटना हाई कोर्ट में फिजिकल कोर्ट शुरू होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य को अपना पक्ष लिखित तौर पर कोर्ट के समक्ष दायर करने का निर्देश दिया था. पटना हाईकोर्ट के इस निर्णय से उन वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है जिनके भारी वाहनों द्वारा गिट्टी, बालू आदि की ढुलाई पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था.बिहार सरकार द्वारा 16 चक्के वाले ट्रकों के जरिये गिट्टी, बालू आदि के ढुलाई पर लगाए गए प्रतिबन्ध को पटना हाईकोर्ट ने एक निर्णय द्वारा रद्द कर दिया . बिहार सरकार ने 16 दिसम्बर2020 को अधिसूचना जारी कर इन वाहनों द्वारा गिट्टी, बालू आदि की ढुलाई पर रोक लगा दी थी. बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन व अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने लम्बी सुनवाई कर 7 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था. आज पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया.