कौशलेन्द्र पाराशर दिल्ली ब्यूरो से – हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह लग रहा है यह समझ से परे- सुप्रीम कोर्ट. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अब देखना है कि कैसे हनुमान चालीसा पड़ने पर भी देशद्रोह का दर्ज किया जा रहा है. यह समझ से बाहर है. देश के अटॉर्नी जनरल ने भी इस विषय पर चिंता जताई. महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पड़ने पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने से खफा है सुप्रीम कोर्ट. चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह कैसे हो सकता है. याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा अब मैं माफी चाहता हूं मैं यह कहना चाह रहा था कि पीठ पर किसी तरह की बंदिश नहीं है. जस्टिस हिमा कोठारी ने कहा कि मिस्टर सिंबल कोर्ट का सवाल समझाएं कोर्ट इस मामले को मेरिट पर नहीं सुन रहा है आप धैर्य रखें. 10 मिनट बाद पीठ पीछे बैठी और देश सुनाया कि 124a के संचालन को स्थगित किया जा रहा है.