प्रिया सिन्हा दिल्ली से / हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए. सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढाल की अदालत ने चौटाला की सजा पर 26 मई को फैसला सुनाएगी. फैसला सुनाए जाने के समय ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट में मौजूद थे. सीबीआई कोर्ट ने 19 मई को अभियोजन और बचाव पक्ष की अंतिम जिरह सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआई का आरोप था कि अनीशा 93 से 2 वर्षों के दौरान चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी आय से 6.9 करोड़ की अतिरिक्त संपत्ति जुटाई. सीबीआई ने जांच पूरी करने की बात 26 मई 2010 में अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट में उदास हो गए.