कौशलेन्द्र पाराशर -दिल्ली/ DGCA का स्पाइसजेट को नोटिस – स्पाइसजेट सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने में नाकाम. डीसीए ने कहा कि स्पाइसजेट लिमिटेड विमान नियम 1937 के नियम 134 और 12वीं के अनुसूची के अनुसार एक सुरक्षित और भरोसेमंद हवाई सेवा मुहैया कराने में विफल रही है. डीजीसीए ने कंपनी के पूरे प्रकरण में 3 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा. स्पाइसजेट 18 दिनों में 8 मामले आए. इसमें तकनीकी खराबी देखा गया. डीजीसीए ने अपने एडिट में पाया कि 2021 में कंपनी के वित्तीय आंकड़ों से पता चलता था कि कंपनी उपकरण मुहैया कराने वाली कंपनियों को निवेश भुगतान नहीं कर पा रही है जिससे कल पुर्जों की कमी हो रही है. नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है. मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने के खतरा पैदा करने वाली छोटी से छोटी छोटी को ठीक किया जाएगा. स्पाइसजेट के एमडी अजय सिंह ने कहा कि हाल की घटनाएं सामान्य है. हर विमानन कंपनी में ऐसी घटनाएं होती है. स्पाइस जेट के विमान में लगता है तब से ही खराबी आने पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय सख्त हो गया.