प्रिया सिन्हा -दिल्ली से / केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी होटल की मालिक नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटटा डिसूजा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके बेटे रस्तारा की न तो मालिक है ना वह कभी लाइसेंस और पेय पदार्थों के लिए आवेदन किया था. गोवा में होटल को लेकर कांग्रेस नेता द्वारा लगाए गए आरोप और उच्च न्यायालय ने साजिश बताया. उच्च न्यायालय ने कहा कि बदनाम करने वाली प्रकृति दुर्भावना से प्रेषित और फर्जी लगते हैं. इसका मतलब गुड केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जानबूझकर सर्वजनिक उपहास का पत्र बनाने के साथ-साथ उन्हें और उनकी छवि को बर्बाद करने और नुकसान पहुंचाने का था. दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मिनी ने ईरानी द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने ईरानी और उनकी बेटी पर झूठे और निजी हमले करने की साजिश रची. जूना गोवा के होटल के मालिक है और ना कभी वहां भोजन और पेय पदार्थों के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. कोर्ट ने गोवा सरकार द्वारा पेश दस्तावेजों के आधार पर उपरोक्त टिप्पणी की.