प्रिया सिन्हा -दिल्ली ब्यूरो / सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी रेवड़ी बांटने पर रोक लगाने का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से इस संबंध में 10 दिन में सुझाव मांगा. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रामना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया. कूट के आग्रह पर पेश हुए अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा इस मुद्दे पर संसद को बहस करनी चाहिए. इस पर कोर्ट ने पूछा कौन सा दल इस पर बहस करेगा. हर किसी को चीजें मुफ्त में चाहिए. मुफ्त उपहारों के वादे के मुद्दे से निपटने के लिए समिति बनानी होगी. इसमें नीति आयोग चुनाव आयोग विधि आयोग रिजर्व बैंक वित्त आयोग सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्य होंगे. याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि मुफ्त वादे से पूर्व सर्वजनिक कर्ज को ध्यान में रखना चाहिए. रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद है ऐसे वादे करने चाहिए. राजनीतिक दलों को बताना चाहिए कि धन कहां से आएगा.