प्रिया सिन्हा -दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट को थोड़ी राहत दी, चुनाव आयोग से कहा अभी शिंदे गुट के आवेदन पर. महाराष्ट्र में हाल के राज्य संकट को लेकर दायर याचिका पर चल रही है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई. सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को एकनाथ शिंदे धड़क की उस याचिका पर कोई फैसला नहीं लेने का निर्देश दिया जिसमें कहा गया है कि असली शिवसेना माना जाए और पार्टी का चुनाव चिन्ह उन्हें दिया जाए. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमना की पीठ ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र के हाल के राजनीतिक संकट से संबंधित मामलों को संविधान पीठ के पास भेजने पर सोमवार तक फैसला लेगी. जस्ट अन्ना ने कहा कि हमेशा फैसला देने के मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं इस पर फैसला लेंगे. वही एकनाथ शिंदे के वकील बोले एक सम्मान मामला नहीं. एकनाथ शिंदे के वकील ने पूछा कि यदि 40 विधायक आयोग्य हैं तो उनके दावे का आधार क्या है. यह पूरा दावा बहुमत वाले विधायकों के समर्थन पर आधारित है. उद्धव गुट ने कहा कि अपने आचरण से 40 विधायक अयोग्य हैं. वे शिवसेना नहीं कह सकते हैं. लेकिन जब एकनाथ शिंदे गुट के वकील ने सवाल किया तो उस पर चुप हो गए.