धीरेन्द्र वर्मा -दिल्ली से / उच्च न्यायालय ने मंत्री सतेंद्र जैन को अयोग्य ठहराने वाली अर्जी खारिज की. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता सतेंद्र जैन को मानसिक रूप से अक्षम घोषित करने और उन्हें विधायक व मंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी. दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और उनके पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आप विधायक विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं. अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध की गई याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 226 के तहत न्यायाधिकरण का इस्तेमाल करते हुए प्रतिवादी जैन को मानसिक रूप से अक्षम घोषित नहीं कर सकती. नहीं दिल्ली सरकार में मंत्री पद से आयोग्य ठहरा सकती है. याचिकाकर्ता के दावे को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया.